GST सिस्टम से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। GSTN ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए साफ कर दिया है कि Rule 10A से जुड़े बदलाव अब जल्द ही पोर्टल पर लागू किए जा रहे हैं। इस बदलाव का सीधा असर देशभर के हजारों कारोबारियों और टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा, खासकर उन पर जिन्होंने अब तक अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं की हैं।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद GST बैंक डिटेल अपडेट न करने पर आपका रजिस्ट्रेशन बिना नोटिस के कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है। इसका सीधा नुकसान यह होगा कि न तो इनवॉइस जनरेट होंगे और न ही आप GSTR-1 या IFF फाइल कर पाएंगे। यानी आपका पूरा बिज़नेस रुक सकता है।
क्या है नया GST नियम – Rule 10A?
Rule 10A के मुताबिक:
- GST रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिनों के अंदर हर टैक्सपेयर को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल GST पोर्टल पर अपडेट करनी जरूरी होती है।
- अगर कोई करदाता 30 दिन में यह जानकारी अपडेट नहीं करता
या
GSTR-1 / IFF फाइल करने से पहले बैंक अकाउंट नहीं जोड़ता
—तो सिस्टम अब खुद ही रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड की कैटेगरी में डाल देगा। - यह नियम TCS, TDS Deductors और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा स्वचालित रूप से किया गया है, उन पर लागू नहीं होता।
यह बदलाव पूरी तरह सिस्टम आधारित है, यानी अब किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। पोर्टल खुद ही बैंक डिटेल की जांच करेगा और अपडेट न होने पर रजिस्ट्रेशन रोक देगा।
कारोबारियों के लिए क्यों जरूरी है बैंक अकाउंट अपडेट करना?
GSTN ने साफ कहा है कि नया सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद:
- जिन टैक्सपेयर्स की बैंक डिटेल अपडेट नहीं है,
उन्हें पोर्टल आगे काम करने ही नहीं देगा। - न इनवॉइस बनेगा
- न GSTR-1 / IFF फाइलिंग होगी
- और न ही आउटवर्ड सप्लाई डेटा सबमिट किया जा सकेगा
इसका मतलब है कि आपके बिज़नेस की रोजमर्रा की गतिविधियां रुक जाएंगी, जिससे न सिर्फ टैक्स कम्प्लायंस प्रभावित होगा बल्कि ग्राहक और सप्लायर्स के साथ काम भी ठप पड़ सकता है।
बैंक अकाउंट अपडेट कैसे करें?
टैक्सपेयर अपनी बैंक डिटेल आसानी से GST पोर्टल पर नीचे दिए तरीके से अपडेट कर सकते हैं:
- GST पोर्टल पर लॉगिन करें
- Services → Registration → Amendment of Registration (Non-Core) पर जाएं
- बैंक अकाउंट डिटेल सेक्शन खोलें
- नया बैंक अकाउंट जोड़ें या पुरानी जानकारी अपडेट करें
- आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- वेरिफिकेशन पूरा कर सबमिट करें
GSTN ने सलाह दी है कि सभी टैक्सपेयर जल्द से जल्द यह अपडेट पूरा कर लें, ताकि नया सिस्टम लागू होने के बाद किसी भी तरह की परेशानी या बिज़नेस रुकावट का सामना न करना पड़े।
अंत में समझें – यह बदलाव क्यों जरूरी है?
GSTN का यह कदम फर्जी रजिस्ट्रेशन और गलत इनवॉइसिंग को रोकने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। कई व्यवसाय लंबे समय से बैंक डिटेल अपडेट को टालते आ रहे थे, जिससे सिस्टम में डाटा मिसमैच की समस्या बढ़ रही थी। अब बैंक अकाउंट अपडेट अनिवार्य करके सरकार GST कम्प्लायंस को और पारदर्शी बनाना चाहती है।
अगर आप टैक्सपेयर हैं और GST रजिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है।
एक छोटी सी लापरवाही से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है और बिज़नेस ठप पड़ सकता है।
इसलिए अपना बैंक अकाउंट तुरंत अपडेट कर लें।