मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसा की इस योजना के नाम से ही पता लग रहा है की सरकार ने राज्य के नागरिको के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इस योजना को लाया गया है इस योजना मुख्य उद्देश्य जरुरतमंद लोगो का स्वास्थ्य खर्चो को कम करना और साथ साथ जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना इस लिए मुखयमंत्री अशोक गहलोत ने मई 2021 को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ किया। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुडी सभी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि राजस्थान की जनता इस योजना का अच्छी तरह से फायदा ले सके।
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Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana योजना क्या है ?
राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-2022 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ले कर आये है जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक परिवार एक वर्ष के भीतर 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है जिसमे राजस्थान राज्य के सभी परिवार के सभी व्यक्ति और प्रत्येक आयु वर्ग क लोग शामिल है। इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रूपए तक का फ्री में इलाज करवा सकते है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?
- चिरंजीवी योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले एसएसओ (SSO) आईडी बनानी होगी। इसे आप sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर जाकर बना सकते है।
- इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप राजस्थान सरकार की वेबसाइट health.rajasthan.gov.in पर जा कर अपनी एसएसओ आई डी से login कर सकते है।
- Login होने के बाद आपको वहां 2 विकल्प दिखायी देंगे फ्री और paid आप अपनी कैटेगरी के अनुसार एक विकल्प चुन सकते है।
- Free कैटेगरी वाले click करने के बाद अपने जन आधार संख्या या जन आधार पंजीयन संख्या दर्ज करे।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमे आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे जिनमे से किसी एक का आपको डिजिटल signature करवाना होगा इस signature के लिए आपको अपने आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा उसको दर्ज करके सब्मिट करें।
- सबमिट होने के बाद आप अपने बीमा डाक्यूमेंट्स प्रिंट करवा सकते है।
- Paid श्रेणी के परिवार डिजिटल signature करवाने के बाद सबमिट करते ही पेमेंट ऑप्शन आएगा आपका निर्धारित पेमेंट ऑप्शन चुन कर प्रीमियम की राशि 850 रूपये pay करके बीमा डाक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को कौन कौन ले सकते है ?
इस योजना के लेने के लिए कौन कौन से व्यक्ति पात्र है इसकी चर्चा हम निचे करेंगे।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति राजस्थान प्रदेश का नागरिक होना चाहिए क्योंकि यह एक राजस्थान प्रदेश की योजना है।
- ऐसे सभी परिवार इस योजना का लाभ ले सकते है को खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए है वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
- सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में जितने भी परिवार शामिल है वे इस योजना के पात्र होंगे।
- सभी सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदाकर्मी इस योजना का लाभ ले सकते है।
- सभी लघु और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे
- सभी जान आधार कार्ड धारक व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है लेकिन उनके लिए वार्षिक 850 रुपए का प्रीमियम देय होगा तभी वे इस योजना का लाभ ले सकते है।
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बजरंग जोगी ने वित्त और बीमा क्षेत्र में अपने विस्तृत ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके एक वित्तीय सलाहकार के रूप में कई वर्षों से काम किया है। जो वित्त, बीमा, ऋण, क्रेडिट कार्ड, टेक्नोलॉजी,और वित्तीय योजनाओं के बारे में आर्टिकल लिखते हैं। बजरंग जोगी का लेखन अत्यंत व्यावसायिक और सुलभ भाषा में होता है, जिससे पाठकों को समझने में आसानी होती है।